विपक्ष का कहना है कि बीते 5 वर्षो से नियम 267 (rule 267) पर एक बार भी उच्च सदन में चर्चा नहीं हुई है।राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) को इस पर विचार करने के लिए एक पखवाड़ा तक का समय है।
क्या है नियम 267?
नियम २67 के तहत राज्यसभा के सभापति से सदन या सदन का अन्य सदस्य ये अनुरोध करता है की पहले से प्रस्तावित मुद्दे को निलंबित कर, एक नए मुद्दे पर चर्चा की जाए।
राज्यसभा के सभापति एम. Venkaiah Naidu के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने अधिकार है ।
विपक्ष ने सभापति पर ये आरोप लगाया है कि बीते पाँच साल उन्होंने कई बार नियम 267 पर चर्चा के लिए नोटिस दिया पर चर्चा नहीं हुई ।
डिप्टी चेयरमैन हरिवंश का कहना है की इस बार चेयरमैन Venkaiah Naidu, नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति नहीं देंगे। वो “कोविड के बाद की जटिलताओं” के बारे में चर्चा करना चाहते है ।
आखरी बार कब हुई नियम 267 पर सदन में चर्चा
- 23 अप्रैल, 2015 को उच्च सदन के नियम 267 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि संकट पर चर्चा हुई थी।
- 10 अगस्त 2016 को सदन ने कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की गयी।
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मानसून सत्र में आ रही है समस्या
18 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान नियम २६७ पर चर्चा की मांग पर विपक्ष के हंगामे के कारण दो बार सदन को स्थगित करना पड़ा ।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
भारत के उपराष्ट्रपति एम. Venkaiah Naidu का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है ।